एसजीसीसीआई को निर्यातकों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने का अधिकार

एसजीसीसीआई को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने का अधिकार दिया गया है, जो निर्यातकों को आयात नियमों का पालन करने और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत तरजीही टैरिफ प्राप्त करने में मदद करता है।
Summary by TT-Media from “Certificate Of Origin SGCCI is authorized by the Ministry of Commerce, Government of India” (SGCCI — News & events, Industry body). For the full text, official notices and exact figures, read the original.